उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिवंगत लोकगायक परवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू कार्की की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में परिजनों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को अस्वीकार करते हुए हल्द्वानी स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के फैसले को यथावत रखा। इस आदेश के अनुसार, गायक के परिजनों को ₹90,01,776 का मुआवजा दिया जाएगा।
यह मामला 9 जून 2018 की उस दुर्घटना से जुड़ा है जब पप्पू कार्की गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी लौट रहे थे। रास्ते में मुरकुड़िया के पास उनकी कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे चालक और पप्पू कार्की दोनों की मौत हो गई थी। 18 अक्टूबर 2019 को दावा अधिकरण ने मृतक की पत्नी और अन्य आश्रितों को मुआवजा देने का आदेश सुनाया था।
बीमा कंपनी ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि अधिकरण ने मृतक की आय का गलत आकलन किया और उनकी आमदनी स्थिर नहीं थी। साथ ही, कंपनी ने यह भी दावा किया कि हादसा चालक की लापरवाही से नहीं बल्कि जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में हुआ था।
हाईकोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि मृतक की आयकर विवरणियाँ 2015-16 से 2017-18 की अवधि की हैं, जो हादसे से पहले की हैं। न्यायालय ने अधिकरण के आदेश को उचित ठहराते हुए मुआवजा बरकरार रखा।